हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जेल विभाग से अर्जी के पीछे जरूरी आकस्मिक कारण बताने को कहा है. उन्होंने राज्य सरकार से पूछा है कि डेरा ...
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जेल विभाग से अर्जी के पीछे जरूरी आकस्मिक कारण बताने को कहा है. उन्होंने राज्य सरकार से पूछा है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पैरोल पर रिहा करने के लिए क्या कोई आपातकालीन परिस्थिति है? कानून के मुतबिक, चुनावों के दौरान अगर किसी कैदी को आपातकालीन परिस्थिति में पैरोल पर रिहा करना जरूरी होता है, तो इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से इजाजत लेना पड़ती है.
चुनाव आयोग की तरह तमाम आम लोगों के मन में भी हरियाणा चुनाव के वक्त डेरा चीफ की 11वीं बार अस्थायी रिहाई यानी पैरोल की मांग पर सवाल उठ रहे हैं. वहीं, डेरा के प्रवक्ता का कहना है कि गुरमीत राम रहीम सिंह एक कैलेंडर साल में 91 दिनों की अस्थायी रिहाई का हकदार है. इसलिए 20 दिन की पैरोल का उसका नया अनुरोध कानून के मुताबिक ही है.
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