बेमेतरा। एक जुलाई से प्रभावशील होने वाले 3 नवीन आपराधिक विधि अधिनियमों के संबंध में रविवार को बेमेतरा के निजी कॉलेज के सभागृह में सुबह 11 बज...
बेमेतरा। एक जुलाई से प्रभावशील होने वाले 3 नवीन आपराधिक विधि अधिनियमों के संबंध में रविवार को बेमेतरा के निजी कॉलेज के सभागृह में सुबह 11 बजे से “न्यू क्रिमिनल लॉ एंड एक्ट“ के तहत आपराधिक विधी अधिनियमों पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई और विधि अधिनियमों पर विस्तृत चर्चा की गई । इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रणबीर शर्मा, देवेन्द्र कुमार (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू, उमेश कुमार उपाध्याय (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट), श्रीमती निधि शर्मा, (सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण), प्रणीश चौबे अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ बेमेतरा, जिला पंचायत सीईओ टेकचंद अग्रवाल, अपर कलेक्टर अनिल वाजपेयी, बृजमोहन शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता, जनपद पंचायत बेमेतरा अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा जनपद पंचायत, सहित कलेक्टरेट कार्यालय के अधिकारी, परिवार न्यायालय एवं जिला न्यायालय की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम, मीडिया के सदस्य, सरपंचो सहित सर्व परियोजना अधिकारी, एकीकृत महिला एवं बाल विकास, जिला बेमेतरा एवं सर्व पर्यवेक्षक, एकीकृत महिला एवं बाल विकास एवं जिले के अधिकारी और कॉलेज के छात्र छात्राएं उपस्थित थे |
कलेक्टर रणबीर शर्मा ने कार्यशाला में तीन नविन क़ानून की जानकारी देते हुये प्राचीन काल के समाज में होने वाले नियम क़ानून से लेकर वर्तमान में समय के साथ साथ लोगों की जरूरतों को देखते हुये क़ानून में होने वाले संशोधन के बारे में विस्तार से समझाया । उन्होंने कहा की अभी के नये क़ानून कुछ कुछ पुराने कानून में संशोधन कर बनाये गए हैं तथा कुछ नये पॉइंट जोड़े गए हैं और अनावश्यक विधी को हटाया गया है । 01 जुलाई 2024 से जो नये कानून है वह प्रभावशाली होंगे जिसमे नये क़ानून के सम्पूर्ण गाइडलाइन दी गई है। इस क़ानून के आने के न्याय और पारदर्शिता होंगी इससे नागरिकों को न्याय दिलाने में सहायता होगी। उन्होंने कहा की नये क़ानून का उद्देश्य आमजनता को त्वरित रूप से न्याय दिलाकर राहत प्रदान करना है, इसलिए नवीन कानून के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा की प्राचीन समय में समाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया गया, विधि बनाई गई और उन विधि और कानून का सबको पालन करना होता था | उन्होंने कहा कि प्रकरणों के निराकरण के लिए नये कानूनों में समय का निर्धारण किया गया है। पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए है। विशेषकर अपराधिक मामलों में तलाशी एवं जप्ती के दौरान फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाएगी | समय के साथ-साथ चीजे बदलती है, और कानून धीरे-धीरे बदलता है। अभी और एक बड़ा भारत सरकार द्वारा नया सेक्टर खोला है इंडियन साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर इसमें साइबर अपराध के लिए भी कानून बन रहे हैं, और समाज को व्यवस्थित रखने के लिए कानून बहुत जरूरी होता है, नहीं तो समझ में अपराध बढ़ जाएगा | कलेक्टर शर्मा ने वर्तमान कानूनों द्वारा दंड के स्थान पर न्याय को वरीयता देने, पुलिस व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, कम्युनिटी पुलिसिंग आदि विषयों पर बात की ।
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