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डीजेबी केस में भी केजरीवाल का ईडी के सामने पेश होने से इनकार...

  नई दिल्ली, 18 मार्च 2024। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेशी से ...

 

नई दिल्ली, 18 मार्च 2024। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेशी से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने ईडी के इस समन को भी गैरकानूनी बताया है। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में रविवार को केजरीवाल को पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन भेजकर सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया था।

आम आदमी पार्टी ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आप ने कहा कि ईडी के समन अवैध हैं। जब केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है तो ईडी बार-बार समन क्यों भेज रही है?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत समन जारी किया है। ईडी दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और अपराध की कथित आय की जांच कर रही है।

क्या है डीजेबी घोटाला

भाषा की रिपोर्ट अनुसार, ईडी का नया केस भी सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है, जिसमें तकनीकी पात्रता मानदंड पूरे नहीं करने पर भी डीजेबी की ओर से एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को दिए गए 38 करोड़ रुपये के ठेका में अनियमितताओं का आरोप है। इस मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किए गए लोगों में डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा और ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल शामिल हैं।

ईडी ने दावा किया कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने जाली दस्तावेज जमा करके कॉन्ट्रैक्ट हासिल और अरोड़ा को इस तथ्य की जानकारी थी कि कंपनी तकनीकी योग्यताएं पूरी नहीं करती है। डीजेबी मामले में, ईडी ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार के विभाग द्वारा दिए गए ठेका में भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त धन दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी ‘आप’ को कथित तौर पर चुनावी फंड के रूप में भेजा गया था।

यह दूसरा मामला है जिसमें 'आप' पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। ईडी ने दावा किया है कि 2021-22 की शराब नीति से अर्जित धन का इस्तेमाल पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए किया था।


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