सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शेल कंपनियों में निवेश और गलत तरीके से खनन पट्टे...
सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शेल कंपनियों में निवेश और गलत तरीके से खनन पट्टे देने के मामले में दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई से झारखंड हाई कोर्ट को रोक दिया है। दरअसल, सोरेन के खिलाफ जांच की मांग को लेकर जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं, जिन्हें हाई कोर्ट ने स्वीकार लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। हालांकि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच जारी रहेगी। इस मामले में सोमवार को सीजेआई यूयू ललित, न्यायमूर्ति रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की।
समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दी, जिसने कथित तौर पर सोरेन और उनके सहयोगियों से संबंधित जनहित याचिका (पीआईएल) की स्थिरता को स्वीकार किया था।
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