Page Nav

HIDE

Gradient Skin

Gradient_Skin

Pages

बड़ी ख़बर

latest

स्वयं का उद्यम प्रारंभ करने का सुनहरा अवसर, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित

 मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 के लिए जिले में 20 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिला...



 मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 के लिए जिले में 20 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया कि योजनान्तर्गत बैंको के माध्यम से उद्योग के लिए 25 लाख, सेवा उद्यम के लिए 10 लाख एवं व्यवसाय के लिए 2 लाख का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अनुसार सामान्य श्रेणी के हितग्राहियों को कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, महिला, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्तजन को 15 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग को 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया जाएगा।


योजनान्तर्गत लाभ लेने हेतु आवश्यक अहर्ताएं


    जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी हो। न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो। (अनुसूचित जाति, जनजाति, अपिव, निःशक्तजन, महिला उद्यम, नक्सल प्रभावित, भूतपूर्व सैनिक अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) आवेदक किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था का चूककर्ता (डिफाल्टर) न हों। आवेदक कें परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपए से अधिक न हो। आवेदक ने प्र.म.रो.सृ.का., भारत सरकार, राज्य सरकार की अन्य किसी योजनान्तर्गत सब्सिडी का लाभ न लिया हो। उपरोक्तानुसार अहर्ताएं पूर्ण करने वाले हितग्राही कार्यालय से आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर 29 जनवरी तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजनांतर्गत आवेदन करने के लिए कार्यालय आने वाले समस्त उद्यमियों से कोरोना महामारी को द्वष्टिगत रखते हुए मास्क पहनकर कार्यालय आने तथा शासन द्वारा घोषित सावधानियों का पालन करें कहा है।

No comments