अहमदाबाद , 06 अप्रैल । राज्य में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को कोरो...
अहमदाबाद,
06 अप्रैल । राज्य में लगातार कोरोना के बढ़ते
मामलों को देखते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को
कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य में तीन से चार दिन के लिए कर्फ्यू लगाने के आदेश
दिए हैं। माना जा रहा है कि राज्य सरकार इस संबंध में जल्द ही कोई निर्णय ले सकती
है।
मंगलवार को हाई
कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति भार्गव कारिया की पीठ ने सरकार
से राज्य में कोराेना के संक्रमण काे फैलने से रोकने के लिए तीन-चार दिन का
कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति ने कहा कि कोरोना के विस्फोट को रोकने के
लिए ठोस कदमों की आवश्यकता थी। कोरोना के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना आवश्यक
है। हाई कोर्ट ने कहा कि इन तीन-चार दिन के कर्फ्यू के बाद सप्ताहांत के दिनों में
कर्फ्यू लगाने पर भी सरकार निर्णय ले।
सूत्रों की मानें
तो गुजरात सरकार भी इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है। माना जा रहा है कि एक
दो दिन में गुजरात में सप्ताहांत में लॉकडाउन होने की संभावना है। हालांकि गुजरात
सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि कोई लॉकडाउन नहीं होगा। सूत्रों से जानकारी
मिली है कि केन्द्र सरकार ने भी अधिकारियों और राज्यों से लाॅकडाउन की संभावनाओं
को तलाशने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि
गुजरात में कोरोना के मामले खतरनाक रूप से बढ़ रहे हैं। राज्य की कोरोना रिकवरी दर
भी घटकर 93.81 प्रतिशत पर आ गई है। राज्य के तापी, वलसाड, कड़ी, जामनगर, आणंद-खेड़ा, मोरबी, दाहोद में विभिन्न कस्बे और गांवों के बाजारों
में स्थानीय लोगों ने पहले ही स्वैच्छिक लॉकडाउन करने की घोषणा कर रखी है।
No comments